भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक दशक पुराना 100 करोड़ रुपये का मानहानि केस अब ट्रायल स्टेज में पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त 2025) को आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू की जाए। यह केस 2014 में दर्ज हुआ था, जब धोनी का नाम आईपीएल बेटिंग मामले में घसीटा गया था।
किनके खिलाफ है धोनी का मानहानि केस?
धोनी ने यह केस ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी. संपथ कुमार, और न्यूज़ नेशन नेटवर्क के खिलाफ दायर किया था। आरोप है कि इन लोगों ने उनका नाम आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग मामले में गलत तरीके से जोड़ा था, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इस पर धोनी ने कोर्ट के जरिए उनसे 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।
कोर्ट में कैसे होगी धोनी की गवाही?
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने धोनी की गवाही दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की है। यह गवाही चेन्नई में, सभी पक्षों और वकीलों की सहमति से तय जगह पर होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोर्ट में धोनी की मौजूदगी के दौरान भीड़ या अव्यवस्था न हो, क्योंकि वे एक बड़े सेलिब्रिटी हैं।
धोनी ने शपथपत्र में कहा है कि वे 20 अक्टूबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 के बीच गवाही देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे कोर्ट की हर प्रक्रिया में पूरा सहयोग देंगे ताकि केस में और देरी न हो।
10 साल से क्यों अटका था केस?
यह मामला पिछले 10 सालों से अलग-अलग कानूनी अर्जी और याचिकाओं के चलते टलता रहा। दिसंबर 2023 में, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी. संपथ कुमार को क्रिमिनल कंटेम्प्ट (अदालत की अवमानना) का दोषी ठहराते हुए 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी।
धोनी ने यह अवमानना याचिका इसलिए दायर की थी, क्योंकि संपथ कुमार ने कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जुलाई 2022 में तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल ने धोनी को इस याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने साफ किया है कि धोनी की गवाही पूरी होने के बाद केस को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अब सभी की नजर इस पर होगी कि एक दशक पुराने इस हाई-प्रोफाइल केस का फैसला कब और किसके पक्ष में आता है।
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